Organisation unifying the entirety of non-gazetted employees of Income Tax Department in Mumbai for advancement.
Thursday, September 2, 2021
Monday, August 9, 2021
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन परिलाभों में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं
Posted On: 08 AUG 2021 5:40PM by PIB Delhi
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन परिलाभों में बड़ी वृद्धि मिलेगी और इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऐसे बच्चों की गरिमा और देखभाल पर विशेष जोर देने के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य उन दिव्यांगों के लिए जीने में आसानी और बेहतर आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है, जिन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल एवं वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने साथ ही बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत परिवार पेंशन के लिए किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन की पात्रता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू होने वाली परिवार पेंशन संबंधी पात्रता के मानदंड शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे/भाई-बहन के मामले में उसी तरह लागू नहीं किए जा सकते।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांग बच्चों/भाई-बहन के संबंध में परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुड़े मानदंड की समीक्षा की है और यह फैसला किया है कि ऐसे बच्चों/भाई-बहनों के परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुडा मानदंड, उनके मामले में परिवार पेंशन की पात्र राशि के अनुरूप होगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्देश/आदेश जारी किए हैं कि किसी मृत सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा/ भाई-बहन जीवन भर परिवार पेंशन के लिए पात्र होगा/होगी, अगर उसकी कुल आय, परिवार पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर पात्र परिवार पेंशन से कम है यानी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा उठाए गए अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत हिस्से और उस पर स्वीकृत मंहगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे कम है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, अगर वह किसी ऐसी शारीरिक अशक्तता से पीड़ित है जिसकी वजह से वह अपनी आजाविका नहीं कमा सकता/सकती। इस समय परिवार का कोई सदस्य, जिसमें शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे/भाई-बहन शामिल हैं, को उस स्थिति में अपनी आजीविका कमाने वाला माना जाता है, जब परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम परिवार पेंशन यानी 9,000 रुपये और उस पर स्वीकृत मंहगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे ज्यादा है।
वह मामला जिसमें मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे/भाई-बहन जो वर्तमान में आय के पूर्व मानदंड को पूरा न करने के कारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, उसे परिवार पेंशन दी जाएगी, अगर वह आय के नये मानदंड को पूरा करता/करती है तथा सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पिछले परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु के समय परिवार पेंशन के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करता/करती है। हालांकि, ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, भावी रूप से अर्जित होंगे और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पिछले परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की अवधि से किसी बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा। एमजी/एएम/पीके/डीवी (Release ID: 1743864)
Thursday, August 5, 2021
Wednesday, August 4, 2021
Dear Comrades, the HRD, CBDT has published Draft RRs of AO GR. III, PS, ITI, Steno GR. I and OS for all stakeholders as per instructions of the DoPT. There are huge modifications/changes of report submitted by the sub-committee constituted by the CRRC and proposals submitted by ITEF. The authority ignore the discussions and decisions of various meetings held for finalisation of RRs. On instant reaction, tomorrow we are going to submit our strong objections/dissatisfaction to the Charnan, CBDT and will demand for withdrawal of the same. Kindly convene organisational meeting for preparation of serious agitational programme, which is inevitable.
Lunch-hour protest to be organised on Friday before the Pr.CCIT office during lunch time. All are requested to attend.
Wednesday, July 28, 2021
Wednesday, July 21, 2021
Monday, July 19, 2021
Wednesday, July 14, 2021
CABINET
CABINET APPROVES INCREASE IN DEARNESS ALLOWANCE AND DEARNESS RELIEF
Posted On: 14 JUL 2021 4:03PM by PIB Delhi
The Cabinet Committee chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved increase the Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to pensioners with effect from 01.07.2021 to 28% representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the Basic Pay/Pension. In view of the unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, three additional instalments of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners, which were due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, had been frozen.
Now, the Government has decided to increase the Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to pensioners with effect from 01.07.2021 to 28% representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the Basic Pay/Pension. The increase reflects the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Allowance/Dearness Relief for the period 01.01.2020 to 30.06.2021 shall remain at 17%